प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधि छात्रों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर कहा कि ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालयों की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार तथा नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि उनके लिए भी यह व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं के लिए होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के साथ-साथ किया जाना चाहिए। भले ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति उस क्षेत्र में रहते हों या नहीं।
विशाल द्विवेदी व छह अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट इस याचिका पर 5 सितम्बर को सुनवाई करेगी।