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केंद्र का दीपावाली तोहफा, 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

नई दिल्ली । केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में एक नई सुविधा जोड़ दी है। सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को अनुकंपा भत्ता देने का फैसला लिया है। यह जानकारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दी गई है।

मंत्रालय के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को अब अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे पेंशन का वितरण आसान और तेजी से किया जा सकेगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के तहत पेंशनर्स को मूल पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता मिलेगा। जिसमें 80 से 85 साल के लिए मूल पेंशन का 20फीसदी, 85 से 90 के लिए मूल पेंशन का 30 फीसदी, 90 से 95 साल के लिए मूल पेंशन का 40 फीसदी, 95 से 100 साल के लिए मूल पेंशन का 50 फीसदी और 100 साल से ज्यादा उम्र के लिए मूल पेंशन का 100 फीसदी शामिल है। जैसा कि यदि किसी पेंशनर की आयु 81 साल है और उसे 5,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, तो उसे अतिरिक्त पेंशन के रूप में 1,000 रुपए और मिलेंगे। इसी तरह 85 से 90 साल के पेंशनर को 1500 रुपए अनुकंपा भत्ता मिलेगा।

मंत्रालय के मुताबिक जब पेंशनर की आयु सीमा 80 साल तक पहुंचेगी, तो उस महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता लागू हो जाएगा। यह निर्णय पेंशनर्स के जीवन-यापन को आसान बनाने के लिए लिया गया है, ताकि उन्हें कोई आर्थिक समस्या न हो। सभी पेंशनर्स को समय पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिले। इसके लिए मंत्रालय ने संबंधित विभागों और बैंकों को सूचना भेजने का निर्देश दिया है।

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