सीतापुर। जिले की नगर पालिकाओं ने पालीथिन बेचने वालों पर अब तक साढ़े सात लाख की कार्रवाई की है मगर पालीथिन आज भी धड़ल्ले से बाजारों मंें खुलेआम बिकती हुई देखी जा सकती है।
बताते चलें कि पालीथिन बिक्री का एक मानक है उसी मानक के आधार पर पालीथिन या कैरी बैग बेच सकते हैं या फिर प्रयोग कर सकते है। लेकिन सीतापुर जिले के विभिन्न नगर पालिकाओं में मानकों को ताक पर रखकर पालीथिन की बिक्री तथा दुकानों पर प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे में शासन-प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिकाएं समय समय पर पालीथिन बेचने तथा प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। इसी परिपेक्ष्य में अब तक जिले की सभी नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों ने 747450 रूप्या का जुर्माना वसूला है।
जिसमें जुर्माना वसूलने में सबसे टाप पर सीतापुर नगर पालिका रही है। इस पालिका ने 211000 रूप्या का जुर्माना वसूला है। वहीं खैराबाद ने 67300 रूप्या का, मिश्रिख व बिसवां ने 26000 रूप्या का, लहरपुर ने 38450 रूप्या, महमूदाबाद ने 102700 रूप्या, महोली ने 31000 रूप्या, हरगांव ने 56000, सिधौली ने 89000 रूप्या, पैतेपुर ने 35000 रूप्या, तंबौर ने 65 हजार रूप्या का जुर्माना वसूला है। जानकारी के तहत सभी नगर पालिकाओं ने गत सप्ताह 304 किलो पालीथिन जब्त की गई है।