-कैराना की एडीजे कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड़ भी लगाया
शामली।
नशीली दवाईयां बेचने का दोषी सिद्ध पाये जाने पर कैराना की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस) ने मेडिकल स्टोर संचालक को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड़ भी भुगतने के आदेश दिये है। अदालत ने इस कार्यवाही के दौरान औषधी निरीक्षक की लापरवाही पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टी दर्ज करने के आदेश दिये है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 2019 को औषधी निरीक्षक संदीप कुमार ने पुलिस बल को साथ लेकर झिंझाना के गाडी वाला चौराहे पर दृष्टि मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। इस दौरान टीम ने वहा से 38 हजार 510 प्रतिबंधित नशीली गोलियां व केपसूल बरामद किए थे। जिनके सैंपल प्रयोग शाला में भेजे गये थे। औषधी निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मेडिकल स्टोर संचालक देवेन्द्र सिंह निवासी गांव वेदखेडी थाना झिंझाना को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिए थे। मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से गवाह पेश किए गये। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम देवेंद्र सिंह को 10 साल के कारावास व 1 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। —
औषधी निरीक्षक के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टी दर्ज करने के भी आदेश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर माना। उन्होंने सभी नशीली दवाईयों के सेंपल की जांच नहीं कराने पर, इसके अलावा न्यायाधीश ने सभी नशीली दवाईयो के सैम्पल प्रयोग शाला में नहीं भेजने को औषधी निरीक्षक की लापरवाही माना। जिस पर नाराज अदालत ने कार्य में लापरवाही बरतने पर औषधी निरीक्षक संदीप कुमार के विरूद्ध कार्यवाही हेतू प्रतिकूल प्रविष्टी दर्ज करने के आदेश जारी किए।