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बड़ा बदलाव : यूपी में अब अफसरों और कर्मचारियों को मिल सकेगी मनचाही पोस्टिंग, जानिए क्या है तैयारी

-शासनादेश जारी, तबादलों के लिए किया गया अंकों का प्रावधान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए तबादले में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यह एक ऐसा शासनादेश है, जिससे उत्तर प्रदेश के कार्मिकों के तबादले आसानी से हो सकेंगे और उनको मनचाही पोस्टिंग मिल जाएगी। कुछ खास शर्तों का उल्लेख करके तबादला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की ओर से यह आदेश जारी किया गया।

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष से तबादले को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। इसमें मनचाहे तबादले को लेकर सबसे अधिक अंकों का प्रावधान दिव्यांग अधिकारियों व कर्मचारियों और पति-पत्नी की पोस्टिंग एक साथ होने पर किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य मानकों पर मनचाहे तबादले मिल सकेंगे। इसमें अंको की व्यवस्था है। सबसे अधिक अंक दिव्यांग कर्मचारी और अधिकारी को मिलेंगे। ऐसे ही पति या पत्नी दोनों की राजकीय सेवा होने की दशा में भी सबसे अधिक अंक मिलेंगे।

दंड मिलने की स्थिति में माइनस मार्किंग भी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था के तहत अब मनचाहे ट्रांसफर कर्मचारियों और अधिकारियों को मिल सकेंगे। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश सभी प्रमुख सचिवों को भेजा गया है। इसमें तबादले के लिए वरीयता देने के आधार पर अंकों की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कर्मचारी के दिव्यांग होने की स्थिति में सर्वाधिक 20 अंक दिए जाएंगे। ऐसे ही कर्मचारी अधिकारी के पति या पत्नी के एक शहर में सेवारत होने की दशा में भी 20 अंकों का प्रावधान है। कार्मिक के गंभीर रूप से स्वयं या बच्चों के बीमार होने की दशा में देखभाल करने संबंधित 15 अंकों का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्ति की अवधि में केवल 2 वर्ष बचे होने की दशा में भी 15 अंकों का प्रावधान किया गया है। पिछले 3 वर्ष के कामों के आधार पर अच्छा व्यवहार होने की दशा में 10 अंक प्राप्त होंगे। लघु दंड होने की स्थिति में माइनस पांच अंकों का प्रावधान है, जिससे आपकी मनचाही पोस्टिंग अटकेगी। पिछले 3 साल में बड़ा दंड मिलने की स्थिति में 10 अंकों की व्यवस्था है, जिससे आप के तबादले में और संकट खड़ा होगा। किसी विशेष कार्य प्रकृति का विभाग होने की दशा में 25 वैकल्पिक अंकों की व्यवस्था की गई है।

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