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काम की बात : क्या आपको पता है एयरपोर्ट पर जब्त हुए सामान का क्या होता है? जानें छुड़वाने का तरीका  

अगर कोई कीमती चीज हवाई अड्डे पर जब्त कर ली जाति है तो उसका क्या होता है? ये सोचना भी वाजिब है क्योंकि अपने कीमती या पसंदीदा सामान को अपनी आंखों से दूर जाता देख आपका हवाई सफर का मज़ा भी किर कीरा हो जाता हैं.
 

हवाई जहाज पर सफर करना आज भी कुछ लोगों का सपना है. जो लोग कभी हवाई अड्डे पर नहीं गए उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं, जैसे की अगर उनकी कोई कीमती चीज हवाई अड्डे पर जब्त कर ली जाति है तो उसका क्या होता है? ये सोचना भी वाजिब है क्योंकि अपने कीमती या पसंदीदा सामान को अपनी आंखों से दूर जाता देख आपका हवाई सफर का मज़ा भी किर कीरा हो जाता है. ऐसे में हम आपको बताएंगे की एयरपोर्ट पर जब्त किए गए सामान का क्या होता है और जब्त किए गए सामान को आप कैसे छुड़वा सकते हैं.

विदेश से कितना सामान ला सकते हैं?

विदेश से सामान लाने पर टैक्स देना पड़ता है. कितना टैक्स देना होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति ने विदेश में कितने दिन बिताए हैं. नेपाल, भूटान या म्यांमार को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले यात्री अपने साथ 50,000 रुपये तक का सामान ला सकते हैं. नेपाल, भूटान या म्यांमार के संदर्भ में यह सीमा 15 हजार रुपये है. इस सीमा तक के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता है.अगर कोई पेशा या व्यवसायी तीन से छह महीने में भारत आ जाता है तो उसे घरेलू सामान पर 60 हजार रुपये तक की छूट मिलती है.

अगर भारत में समान जप्त हो जाए तो

भारत में एक शहर से दूसरे शहर जाते समय भी एयरपोर्ट पर सामान छूटता है. इसे लेकर भी रूल बने हैं. छूट गए सामान को लेने का सिंपल तरीका है. यात्री खुद वो सामान ले सकता है. नहीं तो किसी को भेज सकता है. उसके पास अथॉरिटी लेटर, आईकार्ड और बोर्डिंग पास होना चाहिए. इसके बाद सामान उसे मिल जाता है. अगर कोई सामान लेने नही पहुंचता तो ऐसे में सामान को NGO को दे दिया जाता है. कुछ सामान को ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ में जमा हो जाता है. आपको बता दे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हर महीने 50-60 करोड़ का समान छूट जाता है.

अगर किसी व्यक्ति से ड्रग्स, हीरोइन आदि जब्त होता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. जब्त माल में नशीला पदार्थ और मॉर्फिन की मात्रा की जांच के लिए जब्त माल को प्लांट क्वारंटाइन में भेजा जाता है. उचित प्रक्रियाओं के बाद, संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में माल का निपटान किया जाता है.

भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए माल को पहले सीमा शुल्क की हिरासत में गोदाम में सीलबंद स्थिति में रखा जाता है.

यदि माल निम्न में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है:

1)खराब होने वाली वस्तु

2) माल/दवा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है

3) ऐसी वस्तुएँ जिनका मूल्य समय के साथ पुरानी तकनीक या उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण घटता है.

फिर माल का तुरंत निपटान किया जाता है और सामान पार्टी को वापस सौंप दिया जाता है.

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