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गैंगस्टर एक्ट के आरोपित दोषी को दो वर्ष की सजा, 5000 जुर्माना, जानिए पूरा मामला

मुरादाबाद,  (हि.स.)। गैंगस्टर एक्ट के आरोपित दोषी को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में 10 अप्रैल 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी वीपी सिंह ने जुल्फिकार उर्फ भुट्टा पुत्र चांद खां निवासी बढ़नपुर थाना डिलारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपित गैंग बनाकर अपराध करता है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर गैंगस्टर को आज सजा सुनाई गई है।

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